बेंगलुरु के एक वक़ील ने जिला कंज्यूमर कोर्ट में 1 रुपये के चलते होटल पर मुकदमा ठोक दिया. गर आप ये सोच रहे हैं कि मात्र 1 रुपये से कुछ नहीं खरीदा जा सकता तो ये आपकी गलतफहमी है. दरअसल बात ये थी कि एक होटल वाले ने इस वकील से खाने के बिल में एक रुपया ज़्यादा लिया जिसके चलते इन्होंने कंज्यूमर कोर्ट में मुकदमा ठोक दिया. इस मामले में उपभोक्ता अदालत ने होटल को आदेश दिया कि वो अपने ग्राहक को 100 रुपये देने के साथ-साथ जुर्माने के तौर पर 1000 रुपया अदा करे.
आखिर हुआ क्या था?
खबरों के अनुसार, यह बात सामने आ रही है कि वकील टी. नरसिम्हा मूर्ति ने शहर के एक होटल में इडली ऑर्डर की, इडली 24 रुपये की थी, लेकिन उनसे 25 रुपये लिए गये. इसी बात से नाराज़ होकर उन्होंने शहर के उपभोक्ता कोर्ट में केस कर दिया जिसके कारणवश होटल को ये सब भुगतना पड़ा. इस बात को लेकर होटल का ये मत है कि उन्होंने जो 1 रुपया ज़्यादा लिया है, वो उसे राज्य के इलाकों में मिड डे मिल के लिए एक एनजीओ को दान देते हैं. उनका कहना है कि इस बात का ज़िक्र उन्होंने अपने मैन्यू कार्ड में भी कर रखा है.
साल 2014 में उपभोक्ता कोर्ट के द्वारा दिए गये फैसले के खिलाफ़ होटल ने उच्च न्यायालय से गुहार लगाई थी, पर कोर्ट उसी फैसले पर अटल रहा.
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